केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट एंप्लॉय और प्राइवेट एम्पलाइज की एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है और अब इन क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर अपने वाहन का री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। इसके लिए जल्द ही IN series जारी होंगी।
सरकार ने तय किया है कि केंद्र और राज्य सरकार के एंप्लॉय और 5 या उससे अधिक कार्यालय वाली प्राइवेट कंपनियों के एंप्लॉय को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा।
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इस कानून के लागू हो जाने के बाद सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। अब तबादला होने पर उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए न भागदौड़ करनी पड़ेगी और न ही लंबी प्रतीक्षा पड़ेगी करनी पड़ेगी।