चार धाम यात्रा और हरिद्वार कुंभ में भी अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं।
कोरोना पाबंदियों पर छूट मिलते ही नैनीताल मसूरी में हो रही भीड़ पर नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कोर्ट में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने सभी बिंदुओं पर प्रदेश के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और पर्यटन सचिव को अपना विस्तृत जवाब 28 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार से कई सवाल पूछे हैं।
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मालूम हो अब सभी राज्यों में लॉक डाउन ख़त्म हो चुका है। जिसकी वजह से पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। कल ही नैनीताल में 8 लाख पर्यटक आये थे और ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद थी। इस बीच कोर्ट ने कोरोना की 2 लहरों को देखते हुए ये सख्त रुख अपनाया है।