असम में नए प्रतिबंधों पर ASDMA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जानकारी दी कि शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक संस्थान 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे।
आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सुबह 5 बजे से दिन के 2 बजे तक गाड़ियों में ऑड-इवेन का नियम लागू होगा। इसका बहुत कड़ाई से पालन कराया जाएगा। यह 13 तारीख सुबह 5 बजे से लागू होगा।
ऑफिस सुबह 5 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे। 1-2 बजे तक लोग वापस घर आ सकते हैं। 2 बजे से सुबह 5 बजे तक शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू रहेगा। गांवों के लिए जैसे आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है वही शहरी क्षेत्रों के लिए रहेगी।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक असम में पिछले 24 घंटे में 6258 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 4409 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस गए वहीं 85 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है।