Kawad Yatra 2021: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को अनुमति दे दी थी लेकिन अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के कोरोना वायरस के बीच कांवड़ यात्रा (kawad yatra) को अनुमति देने के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट इस मामले में 16 जुलाई को सुनवाई करेगा।
बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने kawad yatra को अनुमति दी थी साथ ही टीम-9 से कहा गया था कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि सभी यात्रा के दौरान कोरोना गाईडलाईन का पालन करें।
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वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना कि तीसरी लहर का हवाला देते हुए kawad yatra को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और पीएम मोदी से भी बात कि थी।