सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा समुदय के आरक्षण कानून को खारिज करने के बाद महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण के कानून को खारिज कर दिया। हमने सर्वसम्मति से कानून पारित किया था। अब न्यायालय का कहना है कि महाराष्ट्र इस पर कानून नहीं बना सकता है, केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र सीएम के बयान को लेकर कहा हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज के ऐसे लोग जिनकी आय कम है, उन्हें आरक्षण दिया था। महाराष्ट्र सरकार कोर्ट में सही से अपना पक्ष रखने में विफल रही।
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मेरी पार्टी की तरफ से मांग है कि मराठा लोगों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। क्षेत्रिय समाज को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने वाला हूं।