कोरोना के मामले कम होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए अब गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। इस गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में दुकानें और बाजार सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति है।
Unlock Guidelines
जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 30 जून तक 600 से अधिक है उन्हें फिलहाल कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं की अनुमति नहीं है।
कोचिंग संस्थान , सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल , क्लब एवं शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे।
शादी समारोह व अन्य आयोजनों को बंद स्थानों पर अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को अनुमति दी गई है। लेकिन 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग आदि करना अनिवार्य होगा।
शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्तियों क सम्मिलित होने की अनुमति है।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता व 2 गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइन के साथ खुलेंगे।
सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेगी, परंतु घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगा।
स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे
रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी, इसके अतिरिक्त हाइवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेले वालों को खोलने की अनुमति दी गई है।
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इन 20 जिलों में फिलहाल कोई छूट नहीं
लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं दी गई है। ये जिलें है-लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौ, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, प्रयागराज, लखीमपुर,मुजफ्फरनगर ,बरेली,नोएडा में भी छूट नहीं है।