उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के होटलों में सुबह 4 बजे तक शराब परोसने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी बड़े शहरों में बार रात 2:00 बजे तक तथा फाइव स्टार होटलों में सुबह 4:00 बजे तक खुले रखने का निर्णय लिया है। नोएडा तथा गाजियाबाद में सभी बार नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। पहले लाइसेंस प्राप्त फाइव स्टार होटल भी रात 2:00 बजे तक ही खोले जाते थे लेकिन अब यह समय सीमा दो घंटे के लिए बढ़ा दी गई है जबकि बार 1:00 तक खोले जाते थे जिनमे अब एक घंटे के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। बधाई गई यह नई समय सीमा 1 अप्रैल से लागू की जाएगी और इसके लिए बार तथा होटलों को अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी।
राज्य सरकार ने यह निर्णय आबकारी से राजस्व बढ़ाने के लिए लिया है। अब छोटे शहरों के होटल भी शराब के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते 2020-21 की आबकारी नीति के तहत कैबिनेट बैठक के दौरान इस प्रस्ताव को पास किया था जिसमे देशी शराब बेचने के लिए लाइसेंस शुल्क में 10% की बढ़ोतरी की गई थी जबकि बीयर बेचने के लिए लाइसेंस शुल्क में 15% की वृद्धि की गई थी। इसके अलावा विदेशी शराब परोसने के लाइसेंस में 20% की बढ़ोतरी की गई थी। राज्य सरकार ने एक सरल और पारदर्शी आबकारी नीति बनाई है जिसमे लाइसेंस का नवीनीकरण ई-लॉटरी के ज़रिये किया जाएगा। इस नई नीति में एक लाइसेंस पर किसी व्यक्ति को प्रदेश के भीतर सिर्फ दो दुकानें ही खोलने की इजाज़त दी जाएगी।
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कैबिनेट बैठक के दौरान बीयर की दुकानों पर भी शराब बेचने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा लग्जरी ट्रेन में भी शराब परोसने के लिए लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा। अभी तक लग्जरी ट्रेन में शराब परोसने के लिए लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाता था। हवाई अड्डे के बाहर बने एयरपोर्ट लाउंज तथा होटलों को भी लाइसेंस दिया जाएगा। शराब की सभी बोतलों पर बारकोड दिए जाएंगे ताकि शराब पीने वाले लोग असली और नकली शराब की पहचान कर सकें। प्रदेश के सभी बड़े शहरों में 50 या उससे अधिक कमरे वाले सभी होटलों में शराब परोसने का वार्षिक लाइसेंस 10 लाख रुपये रखा गया है जो 1 अप्रैल से लागू होगा। इस सभी बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या नोएडा शामिल हैं।