उत्तर प्रदेश सरकार ने Traffic Rules को सख्त कर दिया है। अब अगर कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय Phone पर बात करता हुआ पकड़ा गया तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही बिना हेलमेट और नो parking में गाड़ी खड़े करने पर भी Fine की राशि को बढ़ा दिया गया है।
Traffic Rules तोड़ने पर जुर्माना
पहली बार गाड़ी चलाते समय Phone पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1000 रूपए Fine देना होगा जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10000 रूपए तक का भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसी तरह बिना Helmet के गाड़ी चलने पर 1000 रूपए और No parking में गाड़ी खड़ा करने पर 500 और दूसरी बार में 1500 रूपए देने होंगे।
फायरब्रिगेड और एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर जुर्माना
Seat belt न लगाने पर 1000 और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने 5000 रूपए जुर्माना कर दिया गया है। यदि कोई Ambulance और fire brigade की गाड़ी को रास्ता नहीं देता है तो उस गाड़ी के मालिक को 10000 रूपए Fine के तौर पर भरने पड़ेंगे। इन कामों में बाधा डालने या जुर्माना देने से मना करने पर 2000 रूपए और देने पड़ेंगे।