भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेलीसर्विसेज ने सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्टूबर को दिए गए फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की है। 24 अक्टूबर को दिए गए फैसले में दूरसंचार कंपनियों को एजीआर (एडजस्टेबल ग्रॉस रेवेन्यू) मुद्दे पर केंद्र को लगभग 92,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों को केंद्र को ज्यादा पैसे देने पड़ते। इसलिए इन कम्पनयों ने अपने टैरिफ प्लान में दिसम्बर से बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था और अब कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेलीसर्विसेज को 3 महीने का समय दिया था, 92000 करोड़ रूपए देने के लिए। बता दें कोर्ट के इस फैसले से जिओ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मालूम हो की वित्तीय संकट से उबारने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेलीसर्विसेज को स्पेक्ट्रम क़िस्त भुगतान करने के लिए 2020 -21 व 2021 – 22 तक छूट दी है।
Bharti Airtel, Vodafone Idea, Tata Teleservices file review petitions in Supreme Court challenging the Court's earlier order of October 24, which had directed the telecom companies to pay around Rs 92,000 crores to the Centre on AGR (Adjusted Gross Revenue) issue. pic.twitter.com/GIndtWSOsZ
— ANI (@ANI) November 22, 2019