Human Rights Day 2019 , जाने 10 दिसम्बर को ही क्यों मनाते हैं

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मानवाधिकार किसी भी इंसान के मूलभूत अधिकार होते है, आज यानी 10 दिसम्बर को पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मानव को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मानवाधिकार दिवस के अंतर्गत व्यक्ति को उसके नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर प्रताड़ित या उसका शोषण नहीं किया जा सकता और व्यक्ति को उनके अधिकारों का लाभ देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। मानवाधिकार के अंतर्गत स्वास्थ्य सम्बंधित, आर्थिक सम्बंधित, सामाजिक और शिक्षा आदि के अधिकारों को रखा गया है।

मानवाधिकार दिवस की शुरुआत

मानवाधिकार दिवस की शुरुआत सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने 10 दिसम्बर 1948 में की थी लेकिन मानवाधिकार दिवस को कानूनी तौर पर 1950 में पूरे विश्व में लागू किया गया था। अगर हम भारत में मानवाधिकार की बात करें तो भारत में मानवाधिकारों को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया है इसको भारत के संविधान में गारंटी दी गई है। मानवाधिकार दिवस 2019 की थीम है ‘स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स’ जिसका तात्पर्य इंसान के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनको अपने अधिकारों का हक़ दिलाना है।

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मानवाधिकार में आने वाले अधिकार

  • हर इंसान एक सामान है उसके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उसे अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीने का पूरा अधिकार है।
  • मानवाधिका के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की जबरन गुलामी नहीं करेगा, गुलामी पर पाबन्दी है।
  • किसी भी इंसान को जबरदस्ती या मनमानी तरीके से अरेस्ट, देश से निकला नहीं जा सकता है और ऐसा होने पर व्यक्ति कोर्ट में न्याय के लिए दरवाजा खटखटा सकता है उसे पूरा अधिकार है। जब तक व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता है तब तक उसको निर्दोष माना जायेगा।
  • मानवाधिकार के अंतर्गत किसी भी इंसान के घर, परिवार, निजी जिंदगी में किसी भी दूसरे व्यक्ति को दखल देने का अधिकार नहीं है, ऐसा होने पर व्यक्ति कानूनी तौर पर कार्यवाई कर सकता है।
  • मानवाधिकार के अंतर्गत हर इंसान को जाति, राष्ट्रीय, धर्म की रुकावटों से दूर शादी करने और परिवार बढ़ाने का अधिकार है। इस प्रक्रिया में कोई भी रूकावट नहीं कर सकता है।
  • मानवाधिकार के अंतर्गत हर व्यक्ति को देश में सरकार बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार चुनने का अधिकार है। इसके साथ देश में सार्वजानिक सेवा के क्षेत्र में काम करने का समान अधिकार है।
  • मानवाधिकार के अंतर्गत हर व्यक्ति की बुनियादी जरूतें अवश्य पूरे होनी चाहिए। इस प्रकार से मानवाधिकार के अंतर्गत इंसान को और बहुत से अधिकार दिए गए हैं। जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतन्त्र जिंदगी जी सके।

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