उत्तर प्रदेश में समय से पहले हत्या और बलात्कार के आरोपियों को जेल से रिहा किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ब्योरा माँगा है। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2018 से लेकर अब तक कुल 1,544 हत्या और बलात्कार के अभियुक्तों को सज़ा पूरी होने से पहले छोड़ा जा चुका है।
उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने सोमवार को निर्देशित करते हुए कहा है कि सजा माफ कर के समय से पहले छोड़े गए कैदियों का विवरण कोर्ट में प्रस्तुत करें। इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह के बाद निर्धारित की गई है।
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उत्तर प्रदेश सरकार के वकील द्वारा बताया गया था कि “1 जनवरी 2018 से अब तक राज्य में हत्या और बलात्कार के कुल 1,544 अपराधियों को सज़ा पूरी होने से पहले रिहा किया गया है”। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह निर्देश जारी किया है।