नोएडा मे धारा 144 लागू : लोक सभा चुनाव के पहले चरण में कुछ कानून लागू कर दिये हैं जिसके तहत 26 अप्रैल तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है , जिसमें गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने यह फरमान जारी किया है . पुलिस ने अपने फरमान में यह आदेश भी जारी किया है कि आने वाले त्योहारों जैसे की नवरात्रि , चैत्र , अंबेडकर जयंती , ईद , रामनवमी के साथ – साथ विरोधी प्रदर्शन और इस समय के दौरान निर्धारित लोक सभा चुनाव के कारण लगाए गए हैं .
पुलिस ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें यह भी उल्लेख किया गया है की ,’इन सबको देखते हुये अराजक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की आशंका से कोई इंकार नहीं कर सकता है . ये भी कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर में शांति बनाए रखने के लिए अगर कोई गलत व्यक्ति कोई गलत प्रकार की हरकत करता नजर आए तो उसे तुरंत रोंका जाएँ . जिसके तहत शांति का माहौल बन सकता है .’
अर्थशास्त्र के रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त DCP Hirdesh Katheria ने स्थिति की तात्कालिकता और समय की कमी पर भी बात की है | उन्होने कहा कि,’स्थिति की गंभीरता और और तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए और समय की कमी के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना संभव नहीं है. इसलिए यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है.”
Noida , और Greater Noida में धारा 144 लागू | जानें किन चीजों पर अनुमति है और कौन सी चीजें बैन हैं .
धारा 144 में यह आदेश जारी किया गया है की पाँच या उससे अधिक लोगों को एकत्रित होने से माना किया गया है | और इसमें यह भी कहा गया है की जो राजनीतिक और धार्मिक सहित अनाधिकरत प्रदर्शनों और जुलूसों पर भी रोक लगाई गयी है | और भी इसके अलावा सरकारी प्रतिष्ठानों के लगभग 1 किमी के अंदर निजी ड्रोन के उपयोग को बैन किया गया है और जो सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का शस्त्र जैसे की लाठी , त्रिशूल , तलवार आदि पर बैन लगाया गया है | इस आदेश में यह भी बताया गया है की ,”सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर किसी भी प्रकार की पूजा पाठ जैसे की नमाज ,पूजा , धार्मिक प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का आदेश है .” अगर ये सब करना बहुत जरूरी है तो पहले पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से अनुमति लेना होगा |