CAA Kya Hai ? | जानें CAA अधिनियम के बारे में सबकुछ

CAA Kya Hai?

 

 CAA  का Full Form क्या है : CAA का फुल फार्म Citizenship Amendment Act है जिसको हिन्दी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है .इस लेख में आप जानेंगे की CAA Kya Hai ? इस कानून के बारे में सबकुछ बताएँगे की सीएए कानून कब और क्यों लागू हुआ  .

CAA Notification in Hindi : सीएए का नोटिफ़िकेशन केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है .इसके नियमों के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं .देश में सीएए कानून 2019 को किया गया था . केंद्र सरकार ने 11 मार्च की शाम को सीएए नोटिफ़िकेशन जारी किया.दिसम्बर 2019 में जो कानून तगड़े विरोध के बीच संसद में पास किया गया था ,उसे अब 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू कर दिया गया है . जिन्हे लोगों को भारत की नागरिकता चाहिए ,उनके अलावा देश के प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है की CAA Kya Hai .

CAA Kya Hai? | What is CAA in Hindi?

CAA मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम ,2019 कानून के तहत तीन पड़ोसी देश जैसे की बांग्लादेश , अफगानिस्तान और पाकिस्तान से किसी भी कारणवश या किसी भी प्रकार की परेशानी के कारण शरणार्थी  दिसम्बर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए हैं जिसमें भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे की हिन्दू ,बौद्ध,ईसाई,सिख ,जैन और पारसी आदि को नागरिकता दी जाएगी.

राष्ट्रपति द्वारा CAA अधिनियम की घोषणा की गई 

CAA को भारतीय संसद द्वारा  11 दिसम्बर 2019 को पारित कर दिया गया था. 12 दिसम्बर को राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को मंजूरी दे दी गयी थी.इसके पक्ष में कुल 125 वोट एवं इसके खिलाफ 105 वोट पड़े थे.

CAA का विरोध क्यों ?

इस अधिनियम  का विरोध अधिकतर मुस्लिम लोगों द्वारा किया जा रहा है उन लोगों का कहना है कि इस कानून के लागू करने में  उनके साथ भेदभाव और अन्याय किया जा रहा है उन लोगों का मानना  है कि इस  कानून में हम लोगो को भी रखना चाहिए  और  ये भी कहना  है कि लोग नागरिकता पाने के लिए अपना धर्म भी बदल सकते हैं.  मुस्लिम लोगों का मानना है की उनको जानबूझकर अवैध घोषित करने की साज़िश की जा रही है |

CAA Kya Hai? कानून की मुख्य बातें क्या हैं ?

नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में यह बताया गया है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर दी जाएगी. कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है.यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या फिर उसके माता-पिता भारतीय हों और वो कुछ समय से भारत में रह रहें हों और अवैध प्रवासियों अर्थात विदेशियों को प्रतिबंधित किया गया है| कि जिन लोगों के पास कोई देश का कोई  दस्तावेज़ न हो उसे अवैध प्रवाशी अथवा विदेशी होता है|विदेशी अधिनियम ,1946 और पासपोर्ट अधिनियम ,1920 के जरिये विदेशी प्रवाशियों को कैद या फिर देश से निकाला जा सकता है.

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CAA आवेदन प्रक्रिया (CAA Registration Process)

सीएए की  आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है | और इसके आवेदन की प्रक्रिया के लिए पोर्टल भी लॉंच किया जा रहा है.इसमे उनको वह साल बताना होगा | जब बगैर दस्ताबेज के भारत में प्रवेश किया था और उनसे किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज़ नहीं मांगा जाएगा | रजिस्ट्रेशन होने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उन्हे नागरिकता दे दी जाएगी.और ज्यादा जानें 

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