- आतंकवादियों को धारा 302, 120 बी के तहत सुनाई गई है आजीवन कारावास की सज़ा
- लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी में 23 नवंबर 2007 को हुए थे सीरियल ब्लास्ट
- दोनों आतंकवादियों के ऊपर लगाया गया है 50-50 हजार रुपये का जुर्माना
उत्तर प्रदेश में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी में 23 नवंबर 2007 को सीरियल ब्लास्ट हुए थे जिसमे एक अधिवक्ता सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी और 26 लोग घायल हो गए थे। इस मामले की सुनवाई आयोध्या में मंडल कारागार में हो रही थी। कल 20 दिसंबर को दो आतंकवादियों मोहम्मद तारिक और मोहम्मद अख्तर को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है साथ ही दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
Two terrorists Mohammad Tariq and Mohammad Akhtar were given life imprisonment& fined Rs 50,000 each for their involvement in 2007 serial blast in Faizabad, Lucknow and Varanasi by a Court in Ayodhya, yesterday. The third accused Sajjadur Rehman has been acquitted.
— ANI UP (@ANINewsUP) December 20, 2019
कचहरी में हुए सीरियल ब्लास्ट पर इस दिन आएगा फैसला
सीरियल ब्लास्ट में शामिल इन दोनों आतंकवादियों को धारा 302, 120 बी के तहत सजा सुनाई गई है जबकि ब्लास्ट के तीसरे आरोपी सज्जादुर रहमान को सुबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया है। इस मामले के एक अन्य आरोपी खालिद मुजाहिद की पहले ही बाराबंकी जेल में हार्ट अटैक आने के कारण मौत हो गई थी।