फॅार्म 15G क्या है और इसे कब और कैसे भरा जा सकता है?

Form-15G

ईपीएफ (EPF) यानी प्रोविडेंट फंड सरकार द्वारा प्रबंधित एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है। ईपीएफ खाते में कर्मचारी की मासिक आय का कुछ प्रतिशत हिस्सा जमा किया जाता है और कुछ हिस्सा नियोक्ता द्वारा जमा किया जाता है। फॅार्म 15जी एक घोषणा पत्र जैसा है जिसे सावधि जमा धारकों द्वारा भरा जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक वर्ष में उनकी ब्याज आय से कोई टीडीएस नहीं काटा जाए। फॅार्म 15जी क्या है? और इसे कब और कैसे भरा जा सकता है। इन सबकी संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें।

फॅार्म 15जी 

भविष्य निधि (पीएफ) निकासी के लिए फॉर्म 15जी के रूप में जाना जाने वाला एक स्व-घोषणा फॉर्म आवेदक को गारंटी देता है कि यदि वे किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के अंत से पहले उन्हें वापस लेते हैं तो उनके फंड से कोई टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) नहीं काटा जाएगा। सरल भाषा में समझें तो यह पत्र है जिसमें आप यह घोषित करते हैं कि आपकी आय टैक्स देने की सीमा से कम है। इसलिए मिलने वाली पीएफ खाते की धनराशि पर TDS न काटा जाए। परंतु आवेदक की उम्र के हिसाब से इनका इस्तेमाल होता है। 

फॉर्म 15G के लिए पात्रता

पीएफ निकासी से संबंधित टीडीएस बोझ को कम करने के लिए 15जी एक आवश्यक पत्र है। फॅार्म जमा करने के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित करना और गलत घोषणा करने से जुर्माना या कारावास भी हो सकता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। फॉर्म 15जी को पूरा करने से पहले आवेदक को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विवरणों और पात्रता आवश्यकताओं के बारे में पता होना चाहिए

  • केवल व्यक्ति ही फॅार्म 15G भर सकता है, कोई फर्म या कंपनी नहीं। 
  • व्यक्ति को भारत का निवासी होना चाहिए। 
  • व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।
  • एक वित्तीय वर्ष में पीएफ बैलेंस निकासी राशि सहित आपकी कुल आय पर गणना की गई कर राशि शून्य नहीं होनी चाहिए। 
  • प्रपत्र में प्रस्तुत की गई जानकारी सत्य, सही और पूर्ण होनी चाहिए।

EPF निकालने के लिए Form 15जी कैसे भरें?

ऑनलाइन फॅार्म 15जी भरने की प्रक्रिया के लिए स्टेप बॅाय स्टेप गाइड-

  • 15G form भरने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 
  • अब लॅागइन करने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें। 
  • अब सबसे ऊपर दिख रहें मेन्यू से Online services पर जाएं। 
  • उनमें से Claim (Form-31, 19, 10C & 10D )’ पर क्लिक कर दें।
  • सामने दिख रही स्क्रीन पर बैंक अकाउंट नं भरें जो आपके ईपीएफ खाते से लिंक हो। 
  • इसके बाद verify की बटन पर क्लिक कर दें। 
  • अब आपके सामने एक घोषणापत्र (certificate of undertaking) आएगा। घोषणापत्र के नीचे दिये गए सहमति बॅाक्स पर yes की बटन पर क्लिक कर दें। 
  • अब Proceed for online के बटन पर क्लिक कर दें। 
  • इसके बाद आपको क्लेम के प्रकार का चयन करना है।
  • Form 19: सिर्फ PF निकालने के लिए
  • Form 10 C: सिर्फ पेंशन निकालने के लिए
  • Form 31: पीएफ एडवांस निकालने के लिए
  • क्लेम का प्रकार सेलेक्ट करने के बाद आपको Upload Form 15G के विकल्प पर जाना होगा।
  • स्क्रीन पर दिखाई दे रहे choose file के बटन पर अब क्लिक कर दें। 
  • अब Form 15G को अपलोड कर दे। साथ ही अपने बैंक अकाउंट के दस्तावेज की स्कैन्ड कॅापी को अपलोड करना होगा। 
  • इस तरह से आपकी EPF निकालने और Form 15G भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 

निष्कर्श

कई मामलों में टीडीएस के बोझ को कम करने के लिए फॉर्म 15जी बेहद मददगार है। हालांकि, केवल टीडीएस से बचने के उद्देश्य से फॉर्म 15जी में झूठी घोषणा प्रदान करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के तहत जुर्माना और कारावास भी हो सकता है। फॉर्म का एक दूसरा भाग भी है, जिसे डिडक्टर द्वारा भरा जाना है, यानी वह व्यक्ति जो टैक्स निर्धारिती की ओर से स्रोत पर काटे गए टैक्स को सरकार को जमा करने जा रहा है। फॉर्म 15जी से संबंधित अन्य किसी जानकारी के लिए नीचे दिये गए कमेंट बॅाक्स में हमें लिखे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें।

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