उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना

Divyang Shadi Yojana Apply

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा “उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना” शुरू की गई है। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के दिव्यांगजनों को शादी के लिए प्रोत्साहित करना है।

जिससे दिव्यांगजन भी एक खुशहाल जीवन जी सकें। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना एक ऐसी योजना है जिसमे सिर्फ प्रदेश के दिव्यांगजनों को ही लाभ मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को 35000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना से सरकार का मानना है की दिव्यांगजन खुश होकर शादी के लिए प्रोत्साहित होंगे, इससे उनका भी एक परिवार होगा और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के तहत यदि युवक दिव्यांग है तो उसे 15000 रुपये की धनराशि मिलेगी और यदि युवती दिव्यांग है तो उसी 20000 रुपये की धनराशि मिलेगी। अगर युवक और युवती दोनों दम्पति दिव्यांग हैं तो उन्हें कुल 35000 रुपये की धनराशि मिलेगी।

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना की ऑफिसियल वेबसइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर जाएँ।
  • इसके बाद उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना में अपना पंजीकरण करें
  • इसके बाद फॉर्म को ध्यान पूर्वक पढ़कर भरें।
  • फॉर्म भरने के बाद एक बार दोबारा ध्यान पूर्वक पढ़ लें
  • पूरी प्रक्रिया करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता

  • शादी करने वाले दोनों उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए
  • आवेदक की विकलांगता 40 % से अधिक होनी चाहिए
  • आवेदक इस प्रकार का लाभ पहले से न ले रहा हो
  • आवेदक को अपना शादी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा

ऑनलाइन आवेदन में लगने वाले दस्तावेज

  • आवेदक का 40 % या इससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • लड़की की कम से कम उम्र 18 साल तथा लड़के की कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए।
  • दोनों दिव्यांगजनों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है
  • शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक का बैंक खाता संख्या

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