अब चेकिंग के नाम पर पुलिस नहीं करेगी परेशान

देश में जब से ऑटो मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया है तभी से प्रतिदिन ऐसी खबरें शोसल मिडिया के जरिये सामने आ रही है। जिसमे कभी पुलिस वाले भीड़ का शिकार हो रहे,तो कभी आम जनता से पुलिस बुरा व्यवहार कर रही और पीट रही है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए है की वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान न किया जाये ।

लोगों को परेशान न करे पुलिस

यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने गुरुवार को निर्देश जारी करते हुए कहा की पुलिस कागजात चेक करने के लिए वाहनों को न रोके,अगर कोई ट्रैफिक नियमो का उंलघन करता है, तो उसे ही रोका जाये और पुलिस सिर्फ ड्राविंग लाइसेंस की जाँच करे। ट्रैफिक नियमो का उलंघन करने करने वालों के खिलाफ कार्यवाही पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए ।

एसएसपी के निर्देश पर बारादरी चौराहा व शुभम चौराहा पर शुरू किया गया चेकिंग अभियान।

ऑनलाइन अपलोड दस्तावेज जायज़

अब ऑनलाइन डिजिलॉकर व एम-परिवहन एप पर अपलोड किये गए दस्तावेजों को कानूनी माना जाये । यानि आपने इन आधिकारिक साइट पर आपने ( डीएल,आरसी, प्रदूषण प्रमाण पत्र,वाहन का इंशोरेंस ) आदि जैसे दस्तावेजों को अपलोड किया हुआ है, तो पुलिस आपके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन दस्तावेजों को उपलोड नहीं किया है तो आप निचे दिए गए लिंक से अभी अपलोड कर सकते है।

डिजिलॉकर-https://digilocker.gov.in/

एम-परिवहन एप-https://play.google.com/store/apps/डिटेल्स id=com.nic.mparivahan&hl=hi

डीजीपी ओपी सिंह का यह एक अच्छा कदम है। अब इस फैसले से यह उमीद है की वाहन चेकिंग के नाम पर आम लोगों को परेशान नहीं किया जायेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

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