उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

samuhik vivah yojna uttar pradesh
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उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा जनसँख्या है। जनसँख्या अधिक होने के कारण प्रदेश में बेरोजगारी और गरीबी भी अधिक है। प्रदेश में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपनी पुत्रियों की शादी करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू कर रखी है।

इस योजना के तहत पहले लाभार्थी को 35000 रुपये दिए जाते थे लेकिन 26 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस धनराशि को बढाकर 51000 रुपये कर दी है। इस योजना के तहत एक मोबाइल फोन तथा कुछ घरेलू सामान राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं। यह योजना समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित की जाती है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आप इसकी ऑफिसियल वेबसइट http://swd.up.nic.in पर जाएँ।
  • इसके बाद आप सामूहिक विवाह योजना के लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद फॉर्म में पूछे गए जानकारी के अनुसार भरें।
  • फॉर्म भरने के बाद एक बार चेक कर लें उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।
  • आवेदक ध्यान दे की यह फॉर्म शादी के 90 दिन पहले भर दें।

लाभ पाने की योग्यता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
  • इस योजना का लाभ विधवा महिला को दोबारा शादी करने पर भी मिलेगा। लेकिन गरीबी रेखा के नीचे हो।
  • शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार से सिर्फ 2 लड़कियों को लाभ मिलेगा।

आवेदन में लगने वाले दस्तावेज

  • लाभार्थी के अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र
  • लड़की का बैंक खाता संख्या
  • लड़की तथा लड़का की पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड

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