प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर आदेश दिया है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में चल रहे लॉक डाउन से छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो गए हैं। जिसकी वजह से उन्हें शुल्क जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के समस्त विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020 से 2021 के लिए फीस में वृद्धि ना की जाए।
जिन विद्यालयों द्वारा बढ़ी हुई फीस ली जा चुकी है, वे बढ़ी हुई फीस को आने वाले महीनों की फीस में समायोजित करेंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2019 -2020 में नए प्रवेश तथा प्रत्येक कक्षा हेतु लागू की गई फीस संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में छात्र-छात्राओं से फीस लेंगे। इस आदेश के बाद डीएम ने भी आदेश जारी कर विद्यालयों से इसका पालन करने को कहा है।
अब यूपी में भी प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकेंगे मनमानी, सरकार ने दिया आदेश
बता दें इससे पहले शासन ने स्कूलों से 3 महीने की फीस एक साथ ना जमा कराने के लिए कहा था और सभी छात्र -छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए आदेश दिया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि कोई अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं तो उनके बच्चों को विद्यालय से ना निकाला जाए। जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।