यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें किन चीजों को कितने बजे तक खोलने की है अनुमति

Lockdown Guidelines
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कोरोनावायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार की शख्ति भी बढ़ती जा रही है। अभी तक शुक्रवार रात 8:00 बजे से सोमवार सुबह 7:00 बजे तक कर्फ्यू था लेकिन अब इसकी अवधि को बनाकर मंगलवार सुबह 7:00 बजे तक कर दिया गया है।

इसके साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। जिसके अनुसार कच्चे पर प्रतिबंध और दुकानों के खुलने बंद होने की सीमा को तय कर दिया गया है।

राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार

• सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित।

• सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित।

• कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद।

• ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे।

• किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी।

• सब्जियां एवं फल की दुकानें 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी।

• मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुली सकेंगी।

• डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी।

• कृषि उत्पाद की दुकानें 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे।

• प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल बंद, होम डिलीवरी मान्य।

• निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी।

• सभी बैंक, बीमा कार्यालय 10 से दोपहर 2:00 बजे खुलेंगे।

• विवाह में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं, 3 घंटे की अनुमति।

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• बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित।

• पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे।

• शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन।

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