एक रेप आरोपी को तो मिली सजा अब है बाकी की बारी

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उन्नाव जिले में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में दोषी पाए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आज दिल्ली के कोर्ट ने आखिर अपना आखिरी फैसला सुना ही दिया है। आपको बता दे की कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसका मतलब उनको मृत्यु तक जेल में रखा जायेगा। इतना ही नहीं इसके साथ ही सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट का फैसला सुनते ही कुलदीप सेंगर कोर्टरूम में फफक कर रो पड़ा।कोर्टरूम में सेंगर बार-बार अपने कुर्ते से आंसू पूंछता नजर आया।

दरअसल 2017 में कुलदीप और उसके साथियों ने उन्नाव में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं जब पीड़िता ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई तो उसने जुलाई 2019 में पीड़ित की कार का एक्सीडेंट करवा दिया। जिसका आरोप विधायक पर लगा मगर जांच में उसे क्लीनचिट दी गई थी। बता दे की कोर्ट ने मामले की जांच करने वाली सीबीआई को निर्देश दिया कि वो पीड़िता और उसके परिवार पर खतरे की समीक्षा करे और उन्हें समुचित सुरक्षा उपलब्ध करवाए। साथ ही सीबीआई को पीड़िता और उसके घरवालों को सुरक्षित आवास मुहैया कराने को भी कहा है।

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अदालत ने कहा है कि सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरा और उनकी सुरक्षा का हर तीन महीने में आकलन करते रहना होगा। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता और उसके परिवार के किराए के आवास के लिए एक साल तक प्रति माह 15,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि पीड़िता और उसका परिवार दिल्ली महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए के आवास में एक साल तक रहेगा।

आपको बता दे की बीते सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप और पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराया था। अदालत ने मामले में आरोपी बनाई गई शशि सिंह की भूमिका को संदेह के घेरे में रखा। शशि ‌सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने और उनकी इसमें सीधे तौर पर भूमिका स्पष्ट नहीं होने के चलते कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया था। कुलदीप सेंगर पर अभी तीन और मामले दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रहे हैं। फ़िलहाल अभी सेंगर को रेप के मामले में दोषी करार दिया गया है। वर्ष 2017 में मामला सामने आने के बाद कुलदीप सेंगर को 14 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार किया गया था।

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