हेलमेट न पहनने से ज्यादा महंगा पड़ेगा सड़क पर कूड़ा फेंकना

सड़क पर कट रहे ट्रैफिक चालान के बाद अब कूड़ा फेंकने के जुर्माने की रकम आपको चौंका सकती है। यह रकम हेलमेट न पहनने के जुर्माने से कई गुना होगी। यूपी के नगर निगम बारी-बारी से इसे अपने क्षेत्र में लागू कर रहे हैं तो कुछ लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से भी इसकी अनुमति मिल चुकी है। हालांकि जानकारों का कहना है कि नगर निगम को भी अधिकार होता है कि वह जुर्माने की रकम को घटा और बढ़ा सकता है। यह रकम हेलमेट न पहनने के जुर्माने से कई गुना ज्यादा होगी। यूपी के नगर निगम बारी-बारी से इसे अपने क्षेत्र में लागू कर रहे है। तो कुछ लागू करने की तैयारी कर रहे हैं।

राज्य सरकार की ओर से भी इसकी अनुमति मिल चुकी है। हालांकि जानकारों का कहना है कि नगर निगम को भी अधिकार होता है कि वह जुर्माने की रकम को घटा और बढ़ा सकता है। जानकारों की मानें तो सड़क पर कूड़ा फेंकने और कूड़े को जलाने पर अब भारी-भरकम जुर्माना लगेगा। सबसे ज्यादा जुर्माना घर या दुकान का मलबा खुले में यहां-वहां फेंकने पर लगेगा। अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज होम भी कूड़े को खुले में फेंकते हैं , या फिर नियमानुसार सूखा-गीला कूड़ा अलग-अलग नहीं रखते हैं तो इस पर भी जुर्माने की रकम को बढ़ा दिया गया है।

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थर्माकोल के इस्तेमाल पर लगेगी पाबंदी

वहीं पॉलिथीन और थर्माकोल के इस्तेमाल पर भी नगर निगम कड़े नियम बना रहे हैं। सबसे पहले तो सरकारी दफ्तरों में लैटर भेजकर सरकारी बैठकों और दूसरे कार्यक्रम में थर्माकोल की प्लेट और गिलास के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत खुले में शौच करते हुए पकड़े जाने पर भी जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है।

आगरा नगर निगम ने जारी की जुर्माना राशि की लिस्ट

सूत्रों की मानें तो मेरठ, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद इसका पूरा प्लान बना चुके हैं। आगरा ने तो जुर्माना राशि की लिस्ट तक जारी कर दी है। जल्द ही प्रदेश के बाकी बचे नगर निगम भी इसे अपने यहां लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं इस बारे में आगरा नगर निगम के पर्यावरण अभियंता राजीव कुमार राठी का कहना है, ‘कूड़ा जलाने, फेंकने के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जुर्माने को भी सख्ती से लागू किया जाएगा. वहीं अगर कोई दूसरी बार नियम तोड़ते हुए पाया गया तो उस पर तीन गुना जुर्माना लगेगा।

 

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