दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जलाये जाने वाली पराली से जहरीली हो रही दिल्ली की हवा ने लोगों का साँस लेने के साथ-साथ देखना तक मुश्किल कर दिया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकार को फटकार लगायी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की पिछले कई सालों से किसानो द्वारा जलाई जा रही पराली से दिल्ली की हवा प्रदूषित होती जा रही है। पराली को जलाने से रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब की सरकार क्या कर रही है। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा,उत्तर प्रदेश पंजाब के मुख्य सचिवों को पराली जलने पर और प्रदूषण पर पेश होने को कहा है।
Supreme Court on air pollution: 'Situation is grim, what do you intend to do as Centre and as Delhi? What do you intend to do to reduce this pollution?'
Supreme Court also asks Punjab and Haryana to reduce stubble burning.— ANI (@ANI) November 4, 2019
घरों में भी लोग सुरक्षित नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए कहा की दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसको रोकने में हम असफल रहे है। ये प्रदूषण अब इतना बढ़ गया है की लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं है। यह जीवन के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। एक सभ्य देश में ऐसा नहीं होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इसको रोकना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा की ग्राम प्रधानों,स्थानीय अधिकारीयों और पुलिस यदि पराली जलने को नियंत्रित नहीं करते है तो उन्हें उनके पदों से हटा देना चाहिए।
Supreme Court on air pollution: Justice Arun Mishra says, will summon the States' chief secretaries. Gram pradhans, local officials, police who do not control burning should be removed from their posts. pic.twitter.com/hQW5XgZ1G4
— ANI (@ANI) November 4, 2019
एक्सपर्ट की सहायता
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है की प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार एक्सपर्ट्स की सहायता ले और प्रदूषण को कम करने के लिए जल्द कदम उठाये जाये। बता दें कोर्ट ने दिल्ली में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और इसका उल्लंघन करने वालों को 1 लाख रूपए तक का जुर्माना देना होगा साथ ही कचरा जलाने पर 5000 रूपए का जुर्माना देना पड़ेगा और खुले में कूड़ा-कचरा रोकने का भी निर्देश दिया है।
Supreme Court directs that persons found violating the ban on construction and demolition in Delhi-NCR region will be fined with Rs 1 lakh & with Rs 5000 for burning garbage. Court also directs municipal bodies to prevent open dumping of garbage. https://t.co/QMw4fV3tvr
— ANI (@ANI) November 4, 2019