देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देख सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है कोर्ट ने आदेश दिया है की दिल्ली,पंजाब,हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने ये आदेश इस लिए दिया है जिससे इन राज्यों में डीजल जनरेटर का उपयोग न किया जा सके। बता दें आज सोमवार को राज्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति बैठक करेंगी और 6 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौपी जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब,हरियाणा की सरकार को पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा है।
Supreme Court orders that no power cuts should take place in Delhi, Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh to ensure that no diesel generators are used. High powered committee of states to meet today and the report to be submitted on November 6 https://t.co/QMw4fV3tvr
— ANI (@ANI) November 4, 2019
दिल्ली सरकार को भी आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है की सरकार साबित करे की odd /even से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। इस आदेश के बाद दिल्ली सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दिखानी होगी की सरकार द्वारा odd / even लागू करने से प्रदूषण कम हुआ है या नही। साथ कोर्ट ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण को कम करने के लिए एक्सपर्ट की मदत लेने को कहा है। बता दें दिल्ली में 5 नवम्बर तक स्कूल बंद है और कोर्ट ने निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है और उल्लंघन करने वालों को 1 लाख रूपए का जुर्माना देना होगा।