PM Care Fund का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

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PM Care Fund का निर्माण कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए हुआ था। इसके बाद से ही लगातार इस पर सवाल उठते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए।

इस पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में पीएम केयर फंड के पैसे को ट्रांसफर करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा की एनडीआरएफ में कोई भी व्यक्ति या संस्था कभी भी अपनी इच्छा अनुसार योगदान दे सकता है। पीएम केयर्स फंड चैरिटी फंड की तरह है। इसलिए इस में जमा पैसे को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम केयर्स फंड के पैसे को ट्रांसफर करने के लिए पीएम को लिखा था पत्र

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पीएम केयर फंड के पैसे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड में ट्रांसफर करने का सुझाव दिया था। जिससे पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा अन्य बाकी है पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल उठाए थे।

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