लव जिहाद पर एमपी सरकार बनाएगी कानून, होगी ये कड़ी सजाएं

freedom of religion bill 2020
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देश में प्रतिदिन बढ़ते लव जिहाद के मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जल्द कानून बनाने वाले हैं। लेकिन इस बीच एमपी ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। आज मंगलवार को एमपी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके बारे में जानकारी दी।

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश स्वतंत्रय विधेयक 2020 को विधानसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस अधिनियम में बहकावे, बलपूर्वक शादी और धर्म परिवर्तन करवाने पर गैर जमानती 5 साल का कठोर कारावास होगा।

इसके साथ ही पहचान छुपाकर किया गए विवाह को रद्द माना जाएगा। यही नहीं इस अपराध में जो भी अपराधी का साथ देगा वह भी उतना ही भागीदार अपराध में माना जाएगा। यानी उसे भी 5 साल तक की सजा हो सकती है। यदि धर्म परिवर्तन इच्छा से किया जा रहा है तो शादी से 1 महीने पहले डीएम को सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।

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