मध्य प्रदेश सरकार कोरोना वैक्सीन में मिलावट, एक्सपायरी दवा और धर्म परिवर्तन पर कठोर कानून बनाने वाली है। इस बात की जानकारी एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद दी।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक-2020 पर अलग-अलग सुझाव आने के बाद अब इसे 26 दिसंबर को एक अलग कैबिनेट बैठक कर और उसमें प्रस्ताव पास करके इसे विधानसभा के लिए ले जाएंगे।
मिलावट करने पर आजीवन कारावास
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एमपी सरकार मिलावट पर कसावट के लिए कटिबद्ध है, कुछ क्षेत्रों से खबर आ रही है कि Covid वैक्सीन में मिलावट हो सकती है और ग्वालियर में प्लाज्मा में मिलावट की जानकारी मिली है। इसलिए सरकार मिलावट करने पर 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने जा रही है।
वहीँ एक्सपायरी दवा बेचने वालों को भी कठोर सजा होगी। एमपी में एक्सपायरी दवा बेचने पर 5 साल की सजा का प्रावधान करने के प्रस्ताव को आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है।