30 नवम्बर तक नहीं किया ये काम तो रुक जाएगी पेंशन

जिन लोगों का (SBI) स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में अकाउंट है और वो यदि पेंशन धारक है तो उनके लिए बड़ी खबर है। जो पेंशन धारक है उनसे एसबीआई ने उनके जीवित होने का प्रमाणपत्र माँगा है। इसके लिए एसबीआई ने समय सीमा भी तय कर दी है। जिन लोगों की पेंशन एसबीआई के अकाउंट में आती है वो 30 नवम्बर तक अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र अपने बैंक में दिखाना होगा। ऐसा न करने पर एसबीआई बैंक अपने ग्राहकों की पेंशन रोक सकता है।

इस तरह बैंक को दिखाए प्रमाणपत्र

एसबीआई ग्राहक अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र अपने घर के पास स्थित एसबीआई की शाखा में जा कर दिखा सकते है या कॉमन सर्विस सेंटर, आधार सेंटर में जाकर भी जमा करा सकते है। साथ ही इस प्रमाणपत्र को डिजिटल रूप में भी जमा कर सकते है। साथ ही एसबीआई ने पेंशन धारकों को ये सुविधा दी है की अगर वे बैंक नहीं आ सकते तो घर से किसी अन्य व्यक्ति को भेज कर फॉर्म भर कर जीवित होने का प्रमाणपत्र जमा करा सकते है। इसके लिए मजिस्ट्रेिट या गैजेट्ड अफसर के हस्ताक्षर कराकर अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र जमा करा सकते है।

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