रायबरेली मे कानून का राज कायम,बलात्कारी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सज़ा

रायबरेली :।  कहते है कि भगवान के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है किसी भी जुर्म की सजा अगर अपराधी को मिल जाती है तो कानून का राज कायम रहता है और अन्य अपराधी मानसिकता के लोग भी अपराध करने से पहले सोंचते है तथा अपराध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और सामान्य लोगों में क़ानून के प्रति सम्मान प्रबल हो जाता है।

इसी के तहत महिलाओं को सुरक्षित रखने और उनमे अपनी सुरक्षा के प्रति आत्मविश्वास कायम रखने को लेकर चलाये जा रहे मिशन शक्ति में पुलिस द्वारा पास्को एक्ट के तहत विशेष पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके चलते मिशन के प्रथम चरण में एक पास्को एक्ट के अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई गयी है।

जानकारी के अनुसार जिले के सलोन थाना क्षेत्र में डेढ़ वर्षीय बालिका के बलात्कार करने व उसकी हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने अभियुक्त जितेंद्र कुमार को मुकदमा अपराध संख्या 241/14 अंतर्गत धारा 376,302,201 आईपीसी व 3/4 पोक्सो अधिनियम में फांसी की सजा सुनाई है। ये फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजयपाल ने सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक वेद पाल सिंह का योगदान सराहनीय है।

इस अभियोग की पुलिस की तरफ से पैरवी करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक रायबरेली श्लोक कुमार ने अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली विश्वजीत श्रीवास्तव को सौंपी थी। मिशन शक्ति के अन्तर्गत पुलिस द्वारा पास्को एक्ट के तहत विशेष पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मिशन शक्ति के प्रथम चरण के दौरान पास्को एक्ट में फांसी की सजा सुनाया जाना रायबरेली पुलिस की बड़ी सफलता है।

रिपोर्ट:-अभिषेक बाजपेयी…  

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