CAA Protest : संपत्ति ज़ब्त करने पर रोक, अखिलेश ने दिया ये बयान

Akhilesh yadav tweet
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) तथा भारतीय राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी सम्पत्तियों को नुक्सान पहुंचाने वालों की संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश जारी किया था। मुख्यमंत्री योगी के इस आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री योगी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है।

प्रसपा नेता अमित जानी ने किया अखिलेश यादव का समर्थन

सपा नेता अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा है कि “‘बदला-बाबा’ अब क्या करेंगे? अब इस फैसले का बदला किससे लेंगे??” इसी ट्वीट ने उन्होंने आगे कहा कि “मुखिया हैं तो क़ायदे-क़ानून का इल्म भी होना चाहिए और इंसाफ़ की नियत और निगाह भी. ये पद ज़िम्मेदारी का है प्रतिशोध की ज़हरीली भाषा बोलने का नहीं”। साथ ही इस ट्वीट में उन्होंने एक स्क्रीन शॉट भी शेयर किया है जिसमे सीएए के दौरान हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री के संपत्ति ज़ब्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट के रोक लगाने का ज़िक्र किया गया है।

कानपुर सिटी के एडीएम मोहम्मद फैजान ने सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के मामले में मुख्यमंत्री द्वारा उपद्रवियों की संपत्ति ज़ब्त किये जाने के आदेश को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज नकवी तथा जस्टिस एसएस शमशेरी ने मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर रोक लगा दिया था।

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