आज शनिवार को एमपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को पास कर दिया गया है। जिसके तहत अब जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले पर कम से कम 25000 रूपए का जुर्माना और 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है।
Under the new MP Freedom of Religion Bill 2020, forced conversion of a minor, woman or a person from Scheduled Caste or Scheduled Tribe, would draw a minimum jail term of 2-10 years with a minimum penalty of Rs 50,000: Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra https://t.co/yYErFH85fH pic.twitter.com/rJM0lfZU3p
— ANI (@ANI) December 26, 2020
एमपी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के तहत नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले पर 50000 न्यूनतम दंड और 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है।
बता दें अब एमपी में जबरन धर्म परिवर्तन कराने से 1 महीने पहले डीएम को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही यदि कोई अपनी पहचान छुपाकर विवाह करता है तो वह विवाह रद्द माना जाएगा और इसमें गैर जमानती सजा भी हो सकती है।