जन्मभूमि: मोल्डिन ऑफ रिलीफ हिन्दू-मुस्लिम पक्षकारों ने किया दायर

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सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया है। अब अखिल भारतीय हिन्दू महासभा और मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर हलफनामा दाखिल किया है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 3 दिन की मोहलत दी थी, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ दाखिल करने के लिए। मुस्लिम और हिन्दू दोनों पक्षों ने सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में नोट दाखिल किया है। अखिल भारतीय हिन्दू महासभा ने मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने और राम मंदिर निर्माण की मांग की है।

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जाने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के बारे में

मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में याचिकाकर्ता अपनी मांग को कोर्ट के सामने रखता है और उसकी मांग पूरी न होने की स्थिति में उसे कौन से विकल्प मिल सकते है। ये कोर्ट बताता है। जन्मभूमि मामले में एक पक्ष को ही मालिकाना हक़ मिलेगा ऐसे में बाकि पक्षों के लिए क्या विकल्प होगा। इसका फैसला कोर्ट करेगा। इसीलिए सभी पक्ष अपनी अपनी मांग को कोर्ट में दाखिल करते है। बता दें राम जन्म भूमि का फैसला अगले महीने 17 नवम्बर  जायेगा।

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