कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा की थी और कहा था की अब इसका और शक्ति के साथ पालन कराया जाएगा। कुछ शर्तों के साथ लोगों को छूट दी जाएगी इसके लिए कल यानी आज सरकार दिशा निर्देश जारी करेगी। आज गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें बताया गया है कि लोगों को किन चीजों के लिए छूट मिलेगी और किन चीजों के लिए नहीं।
Home Secretary Ajay Bhalla writes to States/UTs to ensure strict compliance with Consolidated Revised Guidelines on lockdown measures to contain the #COVID19 epidemic in the country. States/UTs cannot dilute restrictions imposed via aforesaid guidelines: Ministry of Home Affairs pic.twitter.com/9Q2B2Vk4r7
— ANI (@ANI) April 15, 2020
लॉकडाउन 2 में जनता के लिए धार्मिक स्थल, सभी खेल, समारोह, सामाजिक, राजनीतिक बंद रखे गए हैं। इसके साथ ही यातायात को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय उड़ाने, ट्रेन, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, ऑटो रिक्शा, होटल, वाणिज्यिक गतिविधियां और औद्योगिक, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, शॉपिंग कांपलेक्स, थिएटर आदि सभी जगह जहां पर भीड़ भाड़ होती है। उन सभी को 3 मई तक बंद रखा गया है।
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इन कार्यों को मिली अनुमति
गृह मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कृषि, कृषि उत्पादों खरीद, फल-सब्जी मंडी, बागवानी, खेती, पशुपालन, खाने-पीने के इंडस्ट्री जैसे कार्यों को अनुमति दी गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऑफिस खुलेंगे। इनमें डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के ऊपर के अधिकारी आएंगे। निचले स्तर के 33 % स्टाफ आएगा। अंतिम संस्कार में 20 लोग तक शामिल हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों को व सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को कुछ नियमों के साथ अनुमति दी गई है।