उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर दोषी

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उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज तीन साल से लगातार चल रहे उन्नाव अपहरण और बलात्कार मामले में फैसला सुनाया है।इस दौरान विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने आज एक बड़ा झटका दिया है।

एसपी ऑफिस के सामने रेप पीड़िता ने किया आत्मदाह

आपको बता दे की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नाबालिग पीड़िता से रेप और अपरहण के मामले में दोषी बताया है। इसके साथ ही दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने एक और आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सेंगर की सजा पर 19 दिसंबर को बहस होगी।19 तारीख़ को कुलदीप सिंह सेंगर को सज़ा का एलान होगा।

गौरतलब है की सेंगर ने 2017 में एक युवती का कथित तौर पर अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था। उस समय युवती नाबालिग थी। अदालत ने सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए थे। बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। अदालत ने 9 अगस्त को कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पोक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।

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