कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब मामले में लिया बड़ा फैसला

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कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद पर अब कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है। पिछले कुछ महीनो से चल रहे हिजाब विवाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी।

कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले को अब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। दरअसल, कोर्ट ने छात्राओं की याचिका जिसमें मांग की गई थी कि क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है।

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इसपर हाई कोर्ट ने फैसला लेते हुए याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं।

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बता दें, इस मामले की सुनवाई के लिए 9 फरवरी को सीजे रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। उच्च न्यायालय के फैसले पर एहतियात बरतते हुए दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने आज 15 मार्च को धारा 144 लागू करते हुए सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया है।

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