कानपुर में दो रोहिग्या मुसलमानों को सजा सुनायी गयी। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के 46 दिनों और 12 दिनों की सुनवाई के बाद दो रोहिग्या मुसलमानों को सजा सुनायी। ये दोनों बांग्लादेश से बरगला कर एक युवती को लाए थे और उन्होंने उसका सौदा भी तय कर दिया था।
आपको बता दें कि 23 अगस्त 2019 को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी ने ट्रेन से दो बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया था और बांग्लादेशी युवती को बरामद किया। दोनों युवती को नदी के रास्ते पश्चिम बंगाल से लेकर आए थे और उसे बेचने दिल्ली ले जा रहे थे। पकड़े गए दोनों युवकों अयाज और रज्जाक के पास से पुलिस को 8 मोबाइल और कई सिम कार्ड मिले थे।
जिन्हें धारा-366बी में दस-दस साल की सजा सुनाई गयी है और 8-8 हजार रुपए का अर्थ दण्ड भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान नही करने पर तीन-तीन महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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वहीं अन्य धाराओं में भी दोनों को सजा सुनायी गयी है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक शुक्ल ने बताया कि मामले में पीड़िता सहित आठ लोगों ने गवाही दी है। जिन्होंने दोनों मुल्जिमों के खिलाफ अपने बयान दिए। एडीजे-07 अभिषेक उपाध्याय की कोर्ट ने दोनों को सजा सुनायी।