बाबरी विध्वंस मामले में कल्याण सिंह की जमानत हुई मंजूर

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई है। कल्याण सिंह को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहाई मिली। कोर्ट ने कल्याण सिंह पर आईपीसी की 153A, 153B, 295, 295a सहित कई धाराओं में आरोप दर्ज किए गए हैं।

खराब सेहत का दिया गया था हवाला

कल्याण सिंह की तरफ से वकीलों द्वारा कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन दाखिल की थी। साथ ही कल्याण सिंह की तरफ से मामले में जमानत अर्जी भी दाखिल की गई थी। यह अर्जी वकीलों ने उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए दाखिल की थी।

आपको बता दें कि बाबरी विध्वंस मामले में कल्याण सिंह के अलावा पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, पूर्व सीएम उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा और महंत नृत्यगोपाल दास भी आरोपी हैं, जिन्हें कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

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कल्याण सिंह आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए थे। कल्याण सिंह के पेश होते ही उनको हिरासत में ले लिया गया था। इसके साथ ही कल्याण सिंह की तरफ से मामले में जमानत अर्जी भी दाखिल कर दी गई थी।

हमेशा कोर्ट का सम्मान किया- कल्याण सिंह

पेशी के लिए जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कल्याण सिंह ने कहा, ‘सीबीआई कोर्ट ने मुझे आज तलब किया था इसलिए मैं जा रहा हूं। मैंने हमेशा न्यायालय का सम्मान किया है और करता रहूंगा।’

विदित हो कि कल्याण सिंह को 3 सितंबर 2014 को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 5 वर्ष तक पद पर होने के कारण कल्याण को अदालत की ओर से तलब नहीं किया गया। अब कल्याण के वापस बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद सीबीआई कोर्ट ने उन्हें तलब किया है।

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