झाँसी :- कोविड-19 अलर्ट, फार्मूला +21 लगा तो बंटाधार लापरवाही पर होगी जेल

Jhansi: Kovid-19 alert, if formula +21 is applied
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झाँसी :- झांसी सहित पूरे देश मे लॉक डाउन 5 शुरू हो गया है, सरकार की ओर से रेल – बस सेवा शुरू कर दी गई है, ऐसे में आमजन की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, इसमें साफ तौर पर अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए जाने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने जैसी बातों को जीवन में शामिल करना ही पड़ेगा।

 

जिलाधिकारी झांसी आंद्रा वामसी ने बताया कि पान मसाला की दुकानें खुलने लगी है लेकिन तंबाकू पूरी तरह से प्रतिबंधित है, पान लेकर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है, पान घर पर ही खाएं।

डीएम ने बताया कि जिन दुकानों को रेंडमली या ऑड ई वन के आधार पर खोला जाना है, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए, यदि किसी बाजार/ अन्य इलाका से कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलता है तो पॉजिटिव को नेगेटिव होने के बाद प्लस 21, यानी संक्रमित व्यक्ति के पूर्ण स्वस्थ हो जाने के बाद 21 दिन तक और वह क्षेत्र बंद रखा जाएगा, अगर ऐसे हालात बनते हैं तो बाजारों का और दुकानदारों का काफी नुकसान होगा, इस कारण जरूरी है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही, बगैर दुकानों पर भीड़ लगाए ही, व्यापार किया जाए और प्लस 21 फार्मूला से बचा जाए।

डीएम ने बताया कि अब तक जिले में जो 5 कोरोना संक्रमित से जुड़ी मौतें हुई हैं उसमें पाया गया है की मरीज किन्ही अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे इन सारी बातों के मद्देनजर उन्होंने अपील की है की हार्ड किडनी टीवी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे व्यक्ति अपनी जांच पहले ही सरकारी अस्पताल में करवा लें जिससे उन्हें पहले ही एहतियात बरते जाने का रास्ता बताया जाए।

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