सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3 महीने में भरे जाएं रिक्त पद

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सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश एसए बोबडे ने केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के रिक्त पदों को जल्द भरने का आदेश सुनाया है। चीफ जस्टिस (CJI) ने तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा है कि “लोग खुद को RTI कार्यकर्ता कहते हैं, क्या यह कोई व्यवसाय है? ब्लैकमेल करने के लिए भी RTI होते हैं। हम चाहते हैं लोगो को सूचना मिलती रहे, पर RTI के चलते कई सरकारी विभाग काम नहीं कर पाते”।

चीफ जस्टिस ने कहा कि करीब 14 सालों में आरटीआई में आवेदन करने वाले कुछ लोगों को सरकारी विभाग ने जानकारी नहीं दी जिसकी वजह से वह लोग केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग पहुंचे। इसके बाद सूचना आयोग ने 15 हजार 578 मसलों को हल किया और जानकारी ना देने वालों पर जुर्माना भी ठोंका।

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चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने बताया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 78 लाख 93 हजार 687 आरटीआई आवेदन केंद्र सरकार को मिले। उसके बाद महाराष्ट्र को 61 लाख 80 हजार 69 आवेदन मिले। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा जहाँ 26 लाख 91 हजार 396 आवेदन आए।

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