Lockdown 2 : अब खुलेंगी सभी दुकानें, गृह मंत्रालय का नया आदेश

home ministry order for shops

लॉक डाउन के चलते देश में सभी कामकाज पूरी तरह बंद है पर अब केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए देश भर की सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। अब आज शनिवार से हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर दुकानें खोली जाएंगी।

अब गृह मंत्रालय के आदेश के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी खुलेंगी। बता दें सिर्फ रजिस्टर दुकानें खुलेंगी पर वो मॉल, मार्केट कंपलेक्स आदि में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी बाजार पूरी तरह से खुल सकेंगे। लेकिन इनको खोलने के साथ कुछ शर्ते भी लगाई गई हैं।

अब आवश्यक सामानों के साथ गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी खुलेंगी। लेकिन इन सभी के लिए जो शर्तें लागू की गई हैं, उनके अनुसार दुकानों में 50 % कर्मचारी होने चाहिए और इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

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हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में केंद्र ने कोई राहत नहीं दी है। इन इलाकों में स्थित सभी दुकानें बंद रहेंगी और 3 मई तक लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। हालांकि आवश्यक सामानों की पूर्ति पहले की तरह ही होती रहेगी। चिन्हित इलाकों में डोर स्टेप डिलीवरी, मेडिकल टीम, स्वछताकर्मी, सुरक्षाकर्मी के अलावा और किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होगी।

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