इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य की उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनके पति की मृत्यु हो गई है। जिनका पति की मृत्यु के बाद कोई सहारा नहीं है। उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिमाह 300 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिससे विधवा महिलाओं का जीवन यापन अच्छे से हो सके। इसका उद्देश्य विधवा निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त बनाना है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ किसको मिलेगा, क्या है पात्रता
- इस योजना का लाभ ग्रामीण तथा शहरी दोनों विधवा महिलाओं को दिया जायेगा
- इस योजना का लाभ सभी बी पी एल कार्ड धारक तथा गरीबी रेखा के नीचे की विधवा महिलाओं को मिलेगा
- इस योजना का लाभ सरकारी नौकरी करने वाली विधवा महिला को नहीं मिलेगा
- इस योजना का लाभ किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठाने वाली विधवा महिलाओं को नहीं मिलेगा
- इस योजना का लाभ उन विधवा महिलाओं को नहीं मिलेगा जिन्होंने दोबारा विवाह कर लिया है
- इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं दिया जायेगा जिनके बच्चे बालिक हैं, अगर बालिक बच्चा जिम्मेदारी
- उठाने में असमर्थ है तो विधवा महिला को इसका लाभ मिलेगा
- इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश की स्थाई निवासी महिलाओं को दिया जायेगा
- इस पेंशन योजना का लाभ 18 से 60 साल की विधवा महिलाओं को मिलेगा
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आवेदन के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- आवेदिका का जन्म प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन की प्रक्रिया
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप इसकी ऑफिसियल वेबसाइट http://sspy-up.gov.in पर जाएँ
- इसके बाद आप निराश्रित महिला पेंशन पर क्लिक करें
- इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा
- आपके सामने नया पेज खुल कर आएगा जिसमे आपको ” न्यू इंट्री फॉर्म ” पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आ जायेगा
- फॉर्म में पूछी गई जानकारी के अनुसार आप फॉर्म भर दें
- फॉर्म भरने के बाद पूरी डिटेल्स एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लें
- पढ़ने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।
निष्कर्ष: इस पोस्ट में हमने जाना कि उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ किसको मिलेगा, क्या पात्रता है और आवेदन के लिए दस्तावेज क्या है।