डीजे के खिलाफ हाईकोर्ट का हंटर, मचा हड़कंप

डीजे की धुन पर उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट ने हंटर चला दिया है। निषिद्ध स्थानों पर डीजे बजाया गया तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश जारी किया है। और शिकायत करने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि शिकायत मिलने पर डीजे बजाने वालों पर कानून में व्यवस्था बनाई गई है। जिसके तहत 5  साल कि सजा व 1  लाख रूपए का जुर्माना भुगतना होगा। यदि इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो थानेदार को जवाबदेही सौंपनी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में शिकायत करता है, अफसर तुरंत इसे संज्ञान में लें और इस पर कार्यवाही करें। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की पहचान को भी गुप्त रखने का निर्देश दिया है।

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डीजे संचालकों में मचा हड़कंप

हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रदेश भर के डीजे के संचालकों में हड़कम मच गया है। हाईकोर्ट ने अस्पताल, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और लाइसेंस जोन में डीजे बजाने की अनुमति पर पाबन्दी लगा दी है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर ये आदेश जारी किया है। यदि किसी ने प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के इस कानून का उल्लंघन किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके तहत उसको 5 साल तक कैद की सजा होगी, तथा 1 लाख रूपए तक जुर्माना देना पड़ेगा।

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