दिल्ली में शनिवार को पुलिस और वकीलों के बीच हुई हिंसक झड़प मामले में गृह मंत्रालय और पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा की कोर्ट द्वारा 3 नवम्बर को जो फैसला दिया गया था उसमे बदलाव की आवशकता नहीं है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट में जिन वकीलों ने पुलिस को निशाना बनाया गया था उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका को भी खारिज कर दिया है।
Delhi High Court dismisses application filed by Ministry of Home Affairs (MHA) seeking clarification of the High Court’s November 2 order on clash between police and lawyers in Tis Hazari Court. pic.twitter.com/ntg9NXb28p
— ANI (@ANI) November 6, 2019
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बता दें 2 नवम्बर को दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इस झगडे में कई वकील घायल हुए थे। इसके बाद पुलिस से नाराज वकीलों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी थी और तभी से वकील लगातार दिल्ली में अलग-अलग जगह ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को अपना निशाना बना रहे है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कल मंगलवार को काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया था और मामले की पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी। आज बुधवार को वकीलों ने हड़ताल की जिसकी वजह से दिल्ली की 3 कोर्ट में काम-काज बंद रहा।