इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था। इस मामले में कोर्ट ने सरकार के कट ऑफ मार्क्स के फैसले को उचित बताया था। जिससे शिक्षामित्र नाखुश होकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में 69000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 37349 पदों को होल्ड करने का निर्देश दिया हैं।
दरअसल रिजल्ट 65 और 60 % अंक के साथ घोषित हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया गया था। लेकिन शिक्षामित्रों का कहना था कि भर्ती के लिए विज्ञप्ति के वक्त कट ऑफ मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया था। इसलिए चयन 45 और 40 % अंक के आधार पर होना चाहिए।
इससे पहले 3 जून को लखनऊ हाई कोर्ट ने पहले ही स्टे लगा दिया था। अब इस मामले पर कल बुधवार को हाई कोर्ट डबल बेंच से फैसला आना है। अगर डबल बेंच भर्ती से स्टे हटा भी लेता है तो भी 37349 पदों को रोककर भर्ती होगी। क्योंकि अब यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिया जा चुका है।