स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी के खिलाफ एक मामले में शिकायत की थी। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल 4 साल पहले स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली दो कंपनी RCOM और RITL को 1200 करोड रुपए का कर्ज दिया था और कर्ज चुकाने की गारंटी खुद अनिल अंबानी ने दी थी। इन दोनों कंपनियों को काफी नुकसान हुआ। जिसके बाद यह बंद हो गई और अब एसबीआई कर्ज अनिल अंबानी से वसूलना चाहती है।
इसके लिए एसबीआई ने एनसीएलटी में अपील करते हुए कहा कि RCOM,RITL. को कर्ज बिजनेसमैन अनिल अंबानी की गारंटी पर दिया गया था और यह अब बंद हो चुकी है तो दिवालिया कानून के मुताबिक इनसे कर्ज वसूलने की अनुमति दी जाए।
नवम्बर 2019 तक IBC के तहत प्रमोटर नहीं आते थे, इनमे सिर्फ कंपनियां आती थी। लेकिन अब IBC में प्रमोटर भी आते है पर उस मामले में जिसमे एक हजार करोड़ रूपए या इससे ज्यादा की गैरंटी दी गयी हो।
अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी के पालन से इनकर कर दिया था। लेकिन अगस्त 2020 को ही एनसीईआरटी ने दिवालिया कानून के तहत अनिल अंबानी से कर्ज की 1200 करोड़ रुपए रकम वसूलने की अनुमति दे दी थी। अब यह मामला कोर्ट में है। जिस पर आज सुनवाई होनी है।