पिछले काफी समय से OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही वेब सीरीज को लेकर बवाल मचा हुआ था। इसपर आरोप था कि यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है और अश्लीलता परोसी जाती है। इसी को लेकर अब डिजिटल मीडिया की नयी गाइडलाइन जारी कि गयी है।
If you seek to disable access to the content of any social media user, you are required to give him reasons and also hear him: Union Minister Ravi Shankar Prasad https://t.co/wZlsfe2sF8
— ANI (@ANI) February 25, 2021
• केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
• सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के कानून को हम तीन महीने में लागू करेंगे। कोर्ट के आदेश और सरकार द्वारा पूछे जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शरारती कंटेट का ओरिजनेटर बताना होगा।
• यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा।
• एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर का नाम भी रखना होगा। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा।
• केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए त्रि-स्तरीय तंत्र होगा। OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने बारे में जानकारी देनी होगी, एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए।
• सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त जज करेगा या इस श्रेणी का कोई प्रख्यात व्यक्ति करेगा। एक ओवरसाइड तंत्र भी होगा।
Sidharthnagar: पेट्रोल पम्पों से कम कीमत में बाजारों में बिक रहा पेट्रोल-डीजल, जानें पूरा मामला
• ओटीटी और डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखेगा और इंटरमीडरी प्लेटफॉर्म का संज्ञान आईटी मंत्रालय लेगा।