लड़कियों की शादी कानूनी तौर पर अभी 18 है लेकिन सरकार शादी की उम्र अब 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी कर रही है। ऐसी ख़बरें आ रही है कि शादी के लिए कानूनी उम्र लड़कियों की 21 करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इसके लिए सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में इसका ज़िक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो।
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इसके लिए अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। जल्द ही शादी के लिए लड़का और लड़की दोनों की ही उम्र कानूनी 21 सकती है।