वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के कारण मची उथल-पुथल के बीच देश के कारोबारियों को वस्तु एवं सेवा कर यानि GST रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में राहत प्रदान करते हुए मंगलवार को GST की तारीख बढ़ाकर 30 जून करने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद अब कारोबारी मार्च, अप्रैल और मई महीने का GST रिटर्न 30 जून 2020 तक दाखिल कर सकते हैं।
बढ़ाई गई GST तारीख
दरअसल बीते दिन यानि 24 मार्च को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को संबोधित करते हुए कंपोजिशन रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून करने की घोषणा की। इसके साथ ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी विलंब से दाखिल करने पर कोई ब्याज दर, विलंब शुल्क व जुर्माना नहीं देना होगा।
GST विलम्ब का नहीं लगेगा कोई ब्याज
इसी के साथ पांच करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों को GST देर से दाखिल करने पर कोई विलंब शुल्क या जुर्माना तो नहीं लगेगा लेकिन नौ फीसदी का ब्याज दर चुकाना होगा। इसके साथ ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कहा कि कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि भी बढ़ाकर 30 जून 2020 करने की घोषणा की। वहीं टीडीएस जमा में विलंब पर ब्याज दर 18 फीसदी से घटाकर नौ फीसदी कर दी गई है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया था कि वह कोविड-19 महामारी के संदर्भ में वैधानिक और विनियामक अनुपालन मामलों पर कुछ घोषणाएं करेंगी। भारत में कोविड -19 से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 492 हो गई है और दुनियाभर में 15,000 से अधिक लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए कई देशों के अधिकांश हिस्सों में बंदी की घोषणा की गई है।
आधार को पैन से लिंक करने की भी बढ़ी तारीख
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ‘विवाद से समाधान’ स्कीम और आधार को पैन से लिंक करने की तारीख भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। कोरोना वायरस को लेकर देश में लगे लॉकडाउन और कर्फ्यू को देखते वित्त मंत्री ने आमलोगों को राहत देने के मद्देनजर तारीखों को आगे बढ़ाने पर फैसला किया है।
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TDS पर ब्याज घटाया गया इतने प्रतिशत ब्याज
इसके साथ ही आपको बता दूँ की वित्त मंत्री ने आयकर को लेकर भी खास घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वित्तवर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 जून तक कर दी गई है। इसके साथ ही टीडीएस पर ब्याज को 18 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे।