EPFO 2.0 या अधिक कर्मचारियों वाली निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य पेंशन योजना है। यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 का एक हिस्सा है और इसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है।
ईपीएफ में जमा करी गई धनराशि कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद उसे पेंशन के रूप में दी जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) आपकी सेवानिवृत्ति के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भविष्य निधि के पैसे का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जा सकता है या कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त राशि के रूप में लिया जा सकता है। आइए जानते है कि EPFO की पेंशन कैसे निकालें?
EPFO Pension निकालने के लिए पात्रता
- सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष से पहले, एक कर्मचारी अपने कॉर्पस का 90% निकाल सकता है।
- 1 महीने की बेरोजगारी के बाद, एक कर्मचारी 75% कॉर्पस निकाल सकता है और शेष कॉर्पस को फिर से नियोजित होने वाले नए ईपीएफ पोस्ट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- कर्मचारियों के पास एक सक्रिय UAN होना चाहिए और उनका बैंक विवरण आधार और PAN सहित उनके यूएएन से जुड़ा होना चाहिए।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- शीर्ष मेनू बार से, ‘online services’ टैब पर क्लिक करें
- ईपीएफ अग्रिम निकासी फॉर्म का चयन करने के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘दावा (फॉर्म -31, 19,10सी और 10डी)’ चुनें।
- अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ‘सत्यापित करें’ पर क्लिक करें
- अब “Certificate of undertaking” को sign करने के लिए yes पर टिक करें।
- अब ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें
- EPFO pension निकालने का कारण चुनें।
- अब अंत में submit के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- इस तरह आपका फॅार्म सब्मिट हो जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1- क्या मैं काम करते हुए अपना पेंशन फंड निकाल सकता हूं?
उत्तर- अगर आप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं तो आप खाते से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। परंतु अगर आपने 6 महीने से ज्यादा और दस साल से कम की सेवा पूरी कर ली है तो आप अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। बशर्ते आप 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार हों। लेकिन अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो आप केवल 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही अपने पेंशन लाभ के पात्र होंगे (या 50 साल, यदि आप कम पेंशन प्राप्त करने के लिए ठीक हैं)।
2- क्या मैं नौकरी छोड़े बिना ईपीएफ में अपना पेंशन अंशदान निकाल सकता हूं?
उत्तर- नहीं, आप बिना नौकरी छोड़े अपना पेंशन अंशदान वापस नहीं ले सकते। यदि आप 2 या अधिक महीनों की अवधि के लिए बेरोजगार हैं (बशर्ते आपने 10 वर्ष से कम लेकिन 6 महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो) तो आप केवल अपनी पेंशन राशि निकाल सकते हैं।
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