दिल्ली: स्कूल नहीं कर सकेंगे मनमानी, सरकार ने बनाया नियम

delhi government school order
image source - google

दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। डिप्टी सीएम एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर स्कूलोें से कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी है कि सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट या आउट सोर्स स्टाफ की तनख्वाह समय से दें। यह आदेश सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे। फिर चाहे वह सरकारी जमीन पर अथवा प्राइवेट जमीन पर हों।

अगले ट्वीट में सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ाएंगे। एक साथ 3 महीने की फीस नहीं लेंगे। केवल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं ली जाएगी। फीस न देने पर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं हटाएंगे।

यूपी के हजारों छात्रों को कोटा से लेने के लिए रवाना हुई 300 बसें

आदेश का पालन न करने पर होगी कार्यवाही

जो ऑनलाइन एजुकेशन इस समय दी जा रही है, वह सभी बच्चों को देनी होगी। कोई भी स्कूल किसी भी प्रकार की फीस चार्ज नहीं करेगा। यदि स्कूलों की आय में किसी प्रकार की कमी है तो वे अपने पैरंट संस्था से पैसा लेकर उसको पूरा करें। जो स्कूल इन आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।

About Author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − eight =